June 12, 2026
देश दुनिया

Supreme Court से भी मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली

सिंघवी से पूछा कोई ऐसा उदाहरण बताइये जहां चुनाव प्रक्रिया के बीच में अदालत ने दखल दिया हो

मध्यप्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवारी खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है। मीनाक्षी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें दीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा कि आप कोई ऐसा निार्य बता दें जहां प्रक्रिया के बीच में अदालत ने दखल दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी को हाइकोर्ट जाकर चुना याचिका दे सकने का रास्ता बताया। सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया और सिंघवी की दलीलों को दरकिनार कर दिया। राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज होने पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इंकार कर दिया। सिंघवी कहते ही रह गए कि नटराजन को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा फॉर्म निरस्त करने पर राहत के लिए निर्वाचन आयोग के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। सिंघवी ने बार बार दलील दी कि सिर्फ आपराधिक मामले घोषित करने की जरुरत होती है, वह भी ऐसे जिनमें न्यूनतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान हो।