July 14, 2026
देश दुनिया

Bhojshala पर हाइकोर्ट के आदेश को नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने

मुस्लिम पक्ष ने चालीस साल पुरानी व्यवस्था कायम रखते हुए मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के आदेश को रोकने की याचिका दी थी

धार भोजशाला पर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यहां नमाज की इजाजत देने को कहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी नमाज के लिए इजाजत नहीं दी बल्कि कोई अंतरिम व्यवस्था करने को कहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 40 साल पुरानी स्थिति बहाल करते हुए शुक्रवार की नमाज पर लगी रोक हटा दी जाए यानी मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए लेकिन एससी ने यह दलील नहीं मानी। कोर्ट ने एएसआई को भोजशाला परिसर में ढांचागत बदलाव न करने का आदेश जरुर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लंदन म्यूजियम से वाग्देवी (सरस्वती) की मूर्ति वापस लाने के आदेश पर भी सुनवाई की है। मामले में अगली सुनवाई इसी महीने होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरुर पूछा कि क्या भोजशाला परिसर के पास कहीं नमाज के लिए शुक्रवार को अंतरिम तौर पर दो घंटे के लिए जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वाग्देवी मूर्ति वापस लाने वाले आदेश पर हैरानी जताते हुए कहा कि कोई संवैधानिक कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है।