Pawan Kheda को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असम कोर्ट से मांगो जमानत
हिमंता की पत्नी पर झूठे आरोपों के बाद हुई एफआईआर के बाद से भागते फिर रहे हैं खेड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बार फिर झटका दे दिया है। तेलंगाना से मिली अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, इसके बाद खेउ़ा ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन एससी ने साफ कह दिया कि उन्हें अब असम की संबंधित अदालत में ही जाकर इसके लिए याचिका लगानी होगी। खेड़ा को कोई भी राहत देने से मना करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और जमानत अवधि बढ़ाने की बात भी स्वीकार नहीं की। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। खेड़ा पर असम पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने खेड़ा द्वारा संदिग्ध दस्तावेज पेश करने की बात को भी गंभीरता से लिया और खेड़ा की इस हरकत पर हैरानी जताई। खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह छोटी सी गलती थी तो उन्हें डपट भी खानी पड़ी।
