Delhi Coaching Case में संस्थान मालिक को जमानत
तीन युवा जो पढ़ने आए थे बेसमेंट में डूबकर मारे गए थे
दिल्ली में कोचिंग बेसमेंट वाले इंस्टीट्यूट में पानी भरने से तीन युवाओं की जान जाने के मामले में कोचिंग के मालिक को ढ़ाई करोड़ रुपए जमाकर जमानत मिल गई है. इससे पहले इमारत के चार मालिकों को भी पांच करोड़ भरने के बाद जमानत दी गई थी. कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता को कहा गया है कि वे यह राशि रेडक्रॉस को देने के लिए दिल्ली एलजी के पास जमा कराएं. गुप्ता को यह राशि 30 सितंबर से पहले जमा करानी होगी.
गुप्ता के साथ कोचिंग के को ऑर्डिनेटर को भी जेल से बाहर की हवा मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने इस बारे में स्थानीय प्रशासन को भी नगिरानी करने के आदेश दिए हैं लेकिन सवाल तो उन तीन युवाओं का है जो सपने तो आईएएस बनने के लेकर आए थे लेकिन कुछ लोगों के लालच ने उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया. यदि बिल्ड़िंग मालिक के पांच करोड़ और कोचिंग संचालकों के ढ़ाई करोड़ भर देने से न्याय हो जाता है तो फिर यह उम्मीद करना बेमानी है कि ऐसे लालचियों पर कोई लगाम लग सकेगी क्योंकि उन्हें पता होगा कि यदि पचास करोड़ कमा रहे हैं तो ढ़ाई करोड़ दे देना तो बड़े गुनाह की छोटी सी सजा है.