Supreme Court ने एयरलाइंस की मनमानी रोकने को कहा
अगली सुनवाई 7 सितंबर को, केंद्र ने भरोसा दिलाया तीन सप्ताह में मसौदे को अंतिम रुप दे देंगे
एयरलाइंस की मनमानी पर जल्द ही रोक लगने की संभावना आज तब नजर आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। केंद्र ने कहा कि ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ के तहत नए नियमों को तीन सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एससी ने सरकार से कहा कि जो एयरलाइंस कंपनियां नियमों का पालन न करें उन्हें ग्राउंडेड कर दें। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जब केंद्र से जवाब मांगा गया तो उसकी तरफ से नए नियमों का मसौदा बंद लिफाफा पेश किया, तो कोर्ट ने इसे तय समय में प्रकाशित करने को कहा। केंद्र की ओर से कहा गया कि तीन हफ्ते में अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसकी अगली सुनवाई 7 सितंबर को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान की सीमा, एक ही बैग चेक-इन करने देने, त्योहारों पर लूट आदि का भी इसमें जिक्र किया। विमानन क्षेत्र के लिए नया कानून जनवरी 2025 में आ चुका है लेकिन नियामक की शक्तियों पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी पुराने नियम ही प्रभावी हैं।
