June 22, 2025
देश दुनिया

NamePlate Controversy सुप्रीमकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई

नाम लिखने के विवाद में आदेश पर अंतरिम रोक
कांवड़ यात्रियों के मार्ग पवर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदार और काम करने वालों का नाम लिखने के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. टीएमसी सांसद महअुा मोइत्रा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं जहां उनकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी के लिए पेश हुए. सिंघवी ने कहा कि ऐसा आदेश यूपी के बाद उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के उज्जैन में भी ले आया गया है जो अल्पसंख्यकों को अलग थलग करने की कोशिश है.

मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को पढ़ते हुए वकील को एससी जज ने रोक कर पूछा कि यह प्रेस रिलीज है या आदेश और यह स्वैच्छिक है या अनिवार्य. इसके बाद वकील ने हरिद्वार पुलिस का आदेश उठा लिया और बताया कि यह अनिवार्य है और पालन न करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे चुकी है. सिंघवी के अनुसार ऐसे आदेश Exclusion On Identity की श्रेणी में आते हैं. नाम न लिखें तो व्यापार बंद और लिख दें तो बिक्री खत्म. कोर्ट ने इन आदेशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि दुकानदार खाने का नाम लिखें, उसका प्रकार लिखें लेकिन अपना नाम लिखना जरुरी नहीं है. हालांकि मामले की सुनवाई अभी अधूरी है और 26 जुलाई को इसे फिर से सुना जाना है. सिंघवी की दलील थी कि 6 अगस्त को तो कांवड़ यात्रा खत्म ही हो जाएगी, ऐसे में ऐसे आदेश को एक दिन भी नहीं होना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी.