November 3, 2026
और भी

Delhi में बनेंगे No-Cracker Zones, समय सीमा में चला सकेंगे ग्रीन फटाके

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश कहा बाकी फटाकों अनुमति नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सात व आठ नवंबर को सुबह 6 से सात बजे और रात आठ से दस बजे तक फोड़ सकेंगे ग्रीन फटाके
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को सात व आठ पवंबर को दीवाली के मौके पर कुछ शर्तों और समय सीमा की पाबंदी के साथ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। दिल्ली वाले चाहें तो इन दोनों दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच फटाके फोड़ सकेंगे लेकिन इसमें भी उन्हें नो क्रैकर जोन का ध्यान रखना होगा। खासतौर पर अस्पताल, वृद्धाश्रम या तय किए गए शांत क्षेत्रों के 300 मीटर में इसकी अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में पीएम 10 और पीएम 2.5 को लेकर पहले ही काफी समस्याएं हैं और इसी के चलते मामला हर बार बहुत आगे तक पहुंच जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल तक शामिल है। हवा में पीएम 2.5 कण महीनों तक सांस में जाते रहते हैं। पटाखों में बेरियम सॉल्ट से ही हरी लौ निकलती है, बेरियम जलने से फैले जहरीले कण इंसानी फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। फटाकों में इस्तेमाल होने वाले बेरियम, लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सीसा और पारा जैसे तत्वों के प्रभाव से बचाने के लिए ही सिर्फ ग्रीन फटाकों को अनुमति दी गई है।