June 21, 2025
देश दुनिया

Buzzdozer केंद्र- हाथ न बांधें, एससी-15 दिन में आसमान नहीं टूट पड़ेगा

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोका बुलडोजर एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा है कि हमें उन लोगों की चिंता करनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात नहीं रख पाते. अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई न की जाए.

हालांकि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर एक्शन शामिल नहीं हैं. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इसे लेकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जाएं क्योंकि इसका व्यापक असर होगा. इस पर दो जजों की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. हमारा आदेश है कि आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन कार्रवाई रुक जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है. इस आदेश पर जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खुशी जताई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीबों को सहारा मिला है. एक से गलती होती है तो पूरे मकान को गिरा दिया जाने से यह सवाल तो उठता ही है कि घर के बाकी लोग कहां जाएंगे? इस मामले में अखिलेश यादव ने रोचक टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है जल्द ही बुलडोजर का नाम बदल दिया जाएगा और कार्रवाई जारी रखी जाएगी.