Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, काम किए बिना ही सीएम रहेंगे
ईडी के बाद सीबीआई ने जेल से ही किया था गिरफ्तार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, उन पर शर्तें पहले की ही तरह लागू होंगी यानी न वे अपने सीएम दफ्तर जा सकेंगे और ने शराब घोटाला मामले में सार्वजनिक टिप्पणी कर सकेंगे. कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश भी दिया है कि वे इस मामले से जुड़े लोगों से न मिलेंगे और न उन्हें प्रभावित करने की कोशिश ही करेंगे.
हालांकि इससे पहले भी कोर्ट ने यही शर्त रखी थी लेकिन वे अपनी पार्टी के उन नेताओं से लगातार मिलते रहे थे जिनके नाम इस घोटाले में शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उन्हें जेल से ही गिरफ्तार करने को लेकर जरुर टिप्पणी की है लेकिन उनकी गिरफ्तारी को गलत नहीं बताया. अब आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच इस जमानत पर बाहर आने को लेकर जुबानी जंग जारी है जिसमें आप का कहना है कि सत्य की जीत हुई है और भाजपा को फटकार पड़ी है जबकि भाजपा का कहना है कि केजरीवाल को दोषमुक्त नहीं माना गया है और वे जेल के मुख्यमंत्री की जगह अब बेल वाले मुख्यमंत्री रहेंगे जिसके पास कोई काम नहीं होगा और जो अपने दफ्तर भी नहीं जा सकता.