March 25, 2026
देश दुनिया

Lalu Yadav को नौकरी के बदले जमीन मामले में झटका

सीबीआई की चार्जशीट और एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर गए थे दिल्ली हाइकोर्ट, याचिका खारिज

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राहत देने से इंकार कर दिया है। लालू की तरफ से इस मामले की एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका डाली गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत ने एफआईआर और आरोपपत्र को रद्द करने से मना कर दिया है। लालू 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री हुआ करते थे और उन पर आरोप यह है कि रेलवे में नौकरी के बदले उन्होंने कई लोगों से जमीन ही हथिया ली। नियुक्तियों के बदले जमीन लालू परिवार या सहयोगियों के नाम पर भेंट के नाम पर चढ़ा दी गई थी। इस मामले से जुड़े कागजातों को लेकर राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि सीबीआई ने जो दस्तावेज हासिल किए हें वे हमें दिए जाने चाहिए। इस याचिका को 18 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को हर दस्तावेज स्वतः प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। राबड़ी के बाद अब लालू की याचिका खारिज हो गई है जिसमें उन्होंने सीबीआई की चार्जशीट और एफआईआर रद्द करने की मांग रखी थी।