Delhi High Court ने कहा हिमायनी पर की गई गलत खबरें 24 घंटे में हटाएं
हिमायनी पुरी पर आरोप वाली खबरें 24 घंटे में हटाएं- दिल्ली हाइकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश में कहा है कि एपस्टीन फाइल्स से जुड़ी उन सभी खबरों और ऑनलाइन सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए, जिनमें हिमायनी पुरी उनका नाम घसीटा गया है। पुरी की बेटी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनका नाम गलत तरीके से एपस्टीन फाइल्स से जोड़ कर चलाया जा रहा है। दरअसल कुछ खबरों में कहा गया था कि हिमायनी को एपस्टीन से कुछ आर्थिक हित भी मिले हैं, इस खबर के बाद से विपक्ष ने भी इसे खूब जोर शोर से उठाया था। हिमायनी ने इन खबरों को झूठा बताते हुए कहा कि यह उनकी प्रतिष्ठा और निजता पर आघात है। दिल्ली हाइकोर्ट ने हिमायनी की मांग से सहमति जताते हुए कहा कि ऐसी सभी खबरों और पोस्ट्स को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे किसी की प्रतिष्ठा और निजता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए उन सभी खबरों और ऑनलाइन सामग्री को हटाया जाए जिनमें याचिकाकर्ता का नाम बेवजह जोड़ने की कोशिश की गई है, इसके लिए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि बिना ठोस सबूत किसी को विवादित मामलों से जोड़ना गलत है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने के साथ मानसिक पीड़ा भी होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को संदेश दिया है कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली अपुष्ट खबरें स्वीकार नहीं की जाएंगी।
