September 18, 2026
देश दुनिया

Medical Stores पर सीसीटीवी लगाना जरुरी होगा

शेड्यूल्ड दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन न बिक सकें इसके लिए बन रहा नया मसौदा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की बिक्री को लेकर नए सिरे से सख्ती की बात कही है। अब सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होगा और दवाओं की रेगुलेटरी निगरानी के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन में बिना प्रिस्क्रिप्शन प्रतिबंधित दवाएं बेचना पहला कदम है, इसके अलावा फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में जवाबदेही को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर शेड्यूल एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाओं जिनमें एंटीबायोटिक्स, साइकोट्रॉपिक दवाएं, नशीली दवाओं वाले पेनकिलर भी हैं, सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन इन्हें न बेचा जा सके इसके लिए सीसीटीवी लगाना जरुरी किया जा रहा है ताकि पता हो कि कौन सी दवा किस पर्चे पर और किसे बेची गई। फिलहाल इस ड्राफ्ट पर आम लोगों, दवा व्यापारियों, फार्मासिस्ट संगठनों और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही हैं।