Google, Meta से कोर्ट ने पूछा इतनी तकनीक के बाद भी आप गलत पोस्ट क्यों नहीं रोक पाते
गडकरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केस करने की इजाजत भी दी
नितिन गडकरी का मखौल उड़ाने के लिए से की गई ऑनलाइन पोस्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि यह पोस्ट घिनौने, अश्लील, अपमानजनक और मानहानि करने वाली हैं और ऐसी सभी पोस्ट हटाई जाएं। इथेनॉल मिले पेट्रोल के विरोध के लिए बनाई गई इन पोस्ट पर कोर्ट की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल को ये पोस्ट हटाने को कहा। बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल से जानना चाहा कि इतनी टेक्नोलॉजी है होने के बाद भी कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है, जो ऐसे मामलों को तुरंत पकड़े। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसी पोस्ट सामने आती हैं तो गडकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कार्रवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने गडकरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केस करने की भी इजाजत दी। इन मानहानि करने वाली पोस्ट और एआई व डीपफेक से बने कंटेंट पर गडकरी की तरफ से कोर्ट में इजाजत मांगी गई थी कि वे सोशल मीडिया प्लेटाफार्म्स पर केस कर सकें जिसकी इजाजत दे दी गई।
