October 17, 2026
देश

GoFirst Airlilnes को हाइकोर्ट ने दिया झटका

दिल्‍ली हाईकोर्ट से एयरलाइन गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह पांच दिन में एयरलाइन द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों के डीरजिस्ट्रेशन आवेदनों का निपटान करे. साथ ही कोर्ट ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के इन विमानों को उड़ाने पर भी रोक लगा दी है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने गो फर्स्‍ट के लिए यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि डीजीसीए अगले पांच कार्य दिवसों के भीतर गो फर्स्ट द्वारा पट्टे पर लिए एयरोप्लेन का रजिस्‍ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश जारी करते हुए कहाा कि पट्टेदारों को विमान वापस दिया जा सकता है.