Rahul को बॉम्बे हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली
मोदी के खिलाफ बार बार चौकीदार चोर है जैसे जुमले के बाद मानहानि मुकदमे का मामला
राहुल गांधी ने 2018 में मोदी के खिलाफ जो चौकीदार चोर है वाला नारा बार बार लगाया था अब वह उन्हें भारी पड़ रहा है। बॉम्बे हाइकोर्ट में राहुल की तरफ से कहा गया था कि जो समन कोर्ट ने जारी किया है उसे रद्द कर दिया जाए। राहुल की तरफ से कोशिश थी कि या तो मामला ही खारिज हो जाए या इस पर रोक लग जाए या कम से कम समन तो वापस ले ही लिया जाए लेकिन कोर्ट ने कहा कि गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश में कोई खामी नहीं मिली जिसमें राहुल के खिलाफ मानहानि मामले पर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था। मानहानि का यह मामला 2018 में राहुल गांधी की उस टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर पीएम मोदी को ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों का सरदार’ कहने के साथ चौकीदार चोर है का नारा बार बार लगाया था। यही सब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इन्हीं शब्दों के साथ डाला था।
