July 24, 2026
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Spicejet पर सीसीपीए ने लगाया जुर्माना, तुरंत सुधार को कहा

उपभोक्ताओं की सहमति के लिए डार्क पैटर्न अपनाने का आरोप सही पाया गया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्पाइसजेट पर ‘डार्क पैटर्न’ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए के अनुसार एयरलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से टिक किए गए चेकबॉक्स से ग्राहकों को उनको बताए बिना लॉयल्टी प्रोग्राम में जोड़ रही थी. सहमति के बिना ही उनकी प्रमोशनल भेजने के लिए सहमति मान ली जाती थी. पता चला कि नोटिस मिलने के बाद भी स्पाइसजेट ने इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की बल्कि एक प्री-टिक्ड बॉक्स हटाकर दूसरा लगाने की चालाकी दिखाई। यानी पहले से चुने चेकबॉक्स से उपयोगकर्ताओं को सीधे क्लब लॉयल्टी प्रोग्राम में लिया जा रहा था.कंपनी की पसंद को डिफॉल्ट विकल्प बताया जा रहा था. भ्रामक और नकारात्मक शब्दों से भ्रमित कर सहमति लेने की कोशिश भी पकड़ी गई है. सीसीपीए का कहना है कि ऐसी प्रथाएं उपभोक्ताओं के हिसाब से गलत हैं और पारदर्शी व्यापार के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं. प्री-टिक्ड बॉक्स, डिफॉल्ट सेटिंग्स या भ्रामक इंटरफेस डिजाइन से मिली उपभोक्ता को वैध नहीं माना जाता और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन है. स्पाइसजेट को उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(9) का भी दोषी पाया गया है. स्पाइसजेट ने इसे तकनीकी खामी बताकर बचने की कोशिश की लेकिन सीसीपीए ने इसे सही नहीं माना।