Rahul को संसद में जाने से रोकें, जनहित याचिका
बेंगलुरु में रहने वाले एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में अपने वकील अशोक पांडे के माध्यम से एक जनहित याचिका दर्ज कराई है और इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी को संसद में जाने से रोका जाना चाहिए क्योंकि वे भारतीय नागरिक ही नहीं हैं. एस विघ्नेश शिशिर नाम के इस व्यक्ति का दावा है कि राहुल गांधी बैकऑप्स कंपनी के डायरेक्टर बतौर जो दस्तावेज ब्रिटिश सरकार के कंपनीज हाउस के सामने रखे थे उनमें उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है. शिशिर का दावा यह भी हे कि कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 2003 से 2009 तक के लंबे छह साल के समय के लिए राहुल इस कंपपनी के डायरेक्टर रहे और उन्होंने कथित दस्तावेज 31 अक्ूटबर 2006 को सरकार के सामने पेश किया था. इसमें कंपनी का नंबर 04874597 बताया गया है और दावा है कि इस कंपनी के लिए दिए गए दस्तावेजों में राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है. इस आधार पर Article 84 (a) के तहत राहुल को चुनाव लड़ने योग्य न माने जा सकने की बात कही गई है. वकील पांडे का भी दावा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए जो एफिडेविट राहुल ने दिया उसमें उन्होंने अपने ब्रिटिश खातों और कंपनी के डायरेक्टर होने की जानकारी दी थी. इसी क्रम में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए यह भी कहा गाय है कि राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई थी और यदि किसी को दो साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो संविधान के Article 102 सहपठित Representation of People Act 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक वह जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है. इस आधार पर भी राहुल को सांसद रहने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए.