May 5, 2025
देश दुनिया

Karrnataka CM पर अब ईडी का भी शिकंजा

कर्नाटक सीएम बोले इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने यह कदम लोकायुक्त की गई एफआईआर के बाद उठाया है. इस जमीन घोटाले में सिद्धारमैया ही नहीं उनकी पत्नी बीएम पार्वती और साले मल्लिकार्जुन स्वामी के साथ अन्य लोगों का नाम हैं. दरअसल सिद्ा के साले स्वामी ने जो जमीन खरीदकर पार्वती को गिफ्ट में दी उसी के मुअावजे के रूप में मिली इससे कहीं ज्यादा कीमती जमीन को लेकर घोटाला सामने आया है. 27 सितंबर को लोकायुक्त की एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने की बात है. राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पिछले हमीने ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सिद्धारमैया पर कानूनी कार्रवाई की स्वीकृति दी थी. सिद्धारमैया ने आदेश को अदालत में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के सूचना रिपोर्ट दर्ज की है. इस प्रक्रिया के बाद ईडी को आरोपियों को जांच के लिए बुलाने और उनकी संपत्ति जब्ती तक के अधिकार हैं. 76 वर्षीय सिद्धारमैया ने पूरी प्रक्रिया को “राजनीतिक साजिश” बताया है और इस्तीफा देने से एक बार फिर इंकार करते हुए कहा कि वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

संक्षेप में समझें MUDA स्कैम

सरकार भूमि अधिग्रहण करने के बदले कई मामलों में मुआवजा स्वरुप दूसरी जगह जमीन दे देती है. आरोप है कि सिद्धारमैया और उनकी पत्नी ने मैसुरु में गलत तरीके से 14 बेशकीमती प्लॉट हथिया लिए जबकि उनकी मूल जमीन का मोल मुआवजे से काफी कम का था. इस सब में 4,000 करोड़ रुपये की गड़बड़ बताई जा रही है. उक्त जमीन मैसुरु के केसारू गांव की 3.16 एकड़ मे फैली है.