Privacy का ध्यान नहीं रखा तो होटल पर जुर्माना
लीला पैलेस पर निजता हनन के लिए 10.65 लाख का जुर्माना
चेन्नई के उपभोक्ता आयोग ने उदयपुर के प्रसिद्ध लग्जरी होटल द लीला पैलेस पर इस बात के लिए जुर्माना लगाया है कि उसने ग्राहक की निजता का ध्यान नहीं रखा। अदालत ने होटल को सेवा में कमी और गोपनीयता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को मुआवजे और रिफंड के रूप में कुल 10.65 लाख रुपये देने को कहा है। जनवरी 2025 में चेन्नई की एक वकील ने अपने पति के जन्मदिन और ‘बेबी-मून’ के लिए लीला पैलेस में 55,500 रुपये का प्रीमियम ‘ग्रैंड रूम’ बुक किया। शिकायत में वकील ने बताया कि जब वह और उनके पति वॉशरूम में थे, तभी होटल का कर्मी मास्टर की लगाकर कमरे में पहुंच गया। होटल ने बचाव में कहा कि स्टाफ ने अपने ‘एसओपी’ के तहत प्रवेश किया था लेकिन आयोग ने कहा कि होटल की आंतरिक एसओपी किसी मेहमान के निजता के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं है। शिकायतकर्ता के गर्भवती होने के कारण होटल पर अतिरिक्त ‘ड्यूटी ऑफ केयर’ थी, जिसे वह निभाने में विफल रहा। होटल प्रबंधन के माफीनामे, होटल अधिकारियों की चैट और तस्वीरों को सबूत मानते हुए यह फैसला दिया गया। यह भी बात सामने आई कि कमरे के बाहर का सीसीटीवी कैमरा बंद था और वॉशरूम का दरवाजा खराब था। अदालत ने चेक-आउट पर होटल स्टाफ द्वारा दंपत्ति का सामान रोकने की भी आलोचना की।
