June 21, 2025
देश दुनिया

LG को एल्डरमैन चुनने का हक, केजरीवाल को झटका

सिंघवी अब तक का रिकाॅर्ड गिनाते ही रह गए

महानगर पालिका में एल्डरमैन की नियुक्ति करने के हक को लेकर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि यह तय करना कि एल्डरमैन किसे बनाया जाए अब तक दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहा है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे एल्डरमैन तय करें. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूद वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम दलीलें सुनने के बाद कहा कि दस एल्डरमैन की नियुक्ति करने के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि यह एलजी का ही अधिकार है.

सिंघवी ने बार बार यह तथ्य रखा कि पिछले तीस साल से एल्डरमैन की नियुक्तियां दिल्ली सरकार ही तय करती रही है और उससे यह अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए. केजरीवाल सरकार ने डर भी दउिखाया कि यदि एलजी को दूस एल्डरमैन चुनने का अधिकार दे दिया जाता है तो वे महानगर पालिका की सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश भी कर सकते हैं लेकिन कोर्ट ने सिंघवी के तर्कों को नहीं माना.