April 19, 2025
प्रदेश

1 जून से बदल जाने वाले नियमों को भी देख लें

एमपी में यातायात नियमों में जबर्दस्त सख्ती
18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार का जुर्माना
एमपी में बच्चों के गाड़ी चलाने पर अब सख्ती होने वाली है. नए नियमों के अंतर्गत यातायात नियम तोड़ने पर मौजूदा दरों से कई गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा. प्रदेश में नए ट्रैफिक रूल 1 जून 2024 से लागू हो रहे हैं और इनका उल्लंघन करना जेब पर काफी भारी पड़ेगा. गाड़ी तय रफ्तार से ज्यादा पर चलाने का जुर्माना ही 2000 रुपए तक हो सकता है.

मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से बनाए गए नए नियम 1 जून 2024 से लागू किए जाएंगे. अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है. बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा. बिना हेलमेट के और कार में बिना सीट बेल्ट के पाए जाने पर भी खासा जुर्माना लगेगा.
नए नियमों में बच्चोें के वाहन चलाने पर जबर्दस्त सख्ती की गई है, 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा. ऐसे केस में नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं दिया जाएगा. इतना ही नहीं, वाहन मालिक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
एमपी में अभी 16 साल के बच्चों को 50 सीसी के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है. 18 साल की उम्र होने पर इस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं. प्रदेश में बड़े वाहनों के लिए 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है. नए नियमों के अंतर्गत तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. हेलमेट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा जबकि कार में सीट बेल्ट न पहनने पर भी 100 रुपए का जुर्माना देना होगा.