July 13, 2025
लाइफस्टाइल

Health Drink में न रखें बोर्नविटा को- एडवाइजरी

पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने का असर अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है. सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर ईकॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वे बोर्नविटा और ऐसे ही दूसरे उत्पादों को हैल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी में न रखें. इस छोठी सी एडवाइजरी के दूरगामी परिणाम होने तय हैं क्योंकि लगभग सभी कंपनियों के विज्ञापन अतिरंजित होते हैं और ऐसे में अकेले पतंजलि पर कार्रवाई होने की स्थिति बनी तो सरकार पर बाकी दावों को लेकर भी हालात समझने ही होगेे. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी के बाद संभव है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी ऐसी एडवाइजरी आने लगें. यह एडवाइजरी भी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की उस परख के बाद आई है जिसमें यह बताया गया कि एफएसएस एक्ट 23006 के मुताबिक हैल्थ ड्रिंक की कोई तय परिभाषा नहीं है. इसमें बोर्नविटा बनाने वाली कंपनी मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड को सीपीसीआर एक्ट की धारा 14 के तहत जांच के बाद यह पाया गया कि इसे हैल्थ ड्रिंक श्रेणी में रखना गलत होगा.