West Bengal ममता को हाइकोर्ट का झटका, सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्दी
टीएमसी की वोटबैंक राजनीति पर भारी पड़ा हाइकोर्ट का आदेश
ममता बनर्जी के लिए कोलकाता हाइकोर्ट का नया आदेश मुसीबत बन सकता है, कोर्ट ने कहा है कि 2010 के बाद से लेकर अब तक जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वे इस आधार पर बेकार हैं कि वर्गीकरण ही सही नहीं हुआ है.दरअसल यह बात तभी सामने आ गई थी कि ममता बनर्जी सरकार मुस्लिमों को आरक्षण के लाभ दिलाने के लिए कुछ खेल कर रही है और यही बात अब कोर्ट ने भी मान ली है कि ओबीसी आरक्षण प्रकारांतर से पूरा ही मुस्लिमों के पास चला गया है. टीएमसी सरकार ने मुस्लिमों को बिला पूरी प्रक्रिया के ही ओबीसी स्टेटस देना शुरु कर दिया था.
आदेश मानने से ममता का इंकार
अब ममता बनर्जी ने इस आदेश को मानने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि यह हाइकोर्ट का आदेश न होकर भाजपा का आदेश है.नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कहना है कि ममता सरकार ने 90 प्रतिशत तक केटेगरी ए के आरखण में और बी केटेगरी में पचास प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिमों को शामिल कर दिया.