VVPAT और EVM के डाटा वेरफिकेशन को लेकर सारी याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि बैलेट से चुनाव कराने और ईवीएम डाटा के वीवीपैट से सभी पर्चियों के मिलान संबंधी सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अभी चल रही प्रक्रिया में मामूली बदलाव भी सुझाए हैं जैसे कि 1 मई के बाद जो सिंबॉल लोडिंग यूनिट होगी उसे भी सील कर सुरक्षित रखा जाएगा. जस्टिस खन्ना ने इस संबंधी याचिकाएं निराकृत करते हुए कहा कि सौ प्रतिशत वीवीपैट का डाटा मिलान भी जरुरी नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग सभी शंकाओं का समाधान कर चुका है और इसके बाद भी किसी को शंका है तो वह उसके सोचने का तरीका है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. प्रशातं भूषण ने काफी दलीलें देने की कोशिश कीं लेकिन कोर्ट ने न बैलेट पेपर से चुनाव की बात मानी और न वीवीपैट के साथ ईवीएम के एक एक वोट का मिलाने करने वाली बात ही स्वीकार की.