August 6, 2025
ट्रेंडिंग

Supreme Court ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी

17 महीने बाद मिली है मनीष को जमानत

दिल्ली शराब नीति और मनी लांड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 500 से ज्यादा दिन के बाद जमानत दे दी है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दो जजों की खंडपीठ ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनमें पासपोर्ट जमा करने, दस लाख का निजी मुचलका और दस दस लाख के दो जमानतदारों की जमानत भी शामिल है. एक शर्त यह भी रखी गई है कि मनीष किसी भी हालत में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

हर सोमवार वे थाने में जाकर हाजिरी भी देंगे. हालांकि कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दे दी है जबकि केजरीवाल को दफ्तर न जाने की हिदायत के साथ एक बार जमानत दी गई थी. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने यह फैसला छह अगस्त को सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया के 17 महीने से जेल में होने के बाद भी अब तक मुकदमा शुरू न होने की बुनियाद मनीष के बाहर आ सकने की बड़ी वजह बनी, आमतौर पर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की सलाह देता है लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं और ऐसे में जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्यायसंगत नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी दोहराई कि जेल भेजना अपवाद है. सिसोदिया को 10 लाख रुपये का निजी मुचलका देने और दस दस साख के दो जमानतदारों की जमानत पर रिहा किए जाने का मंजूरी दी.