Pooja Khedkar का अग्रिम जमानत याचिका खारिज
यूपीएससी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पूजा खेड़कर पर यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी, ओबीसी, विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है और इसी के चलते यूपीएससी ने उनका चयन रद्द भी कर दिया है. यूपीएससी ने ही पूजा को लेकर शिकायत की थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था. पूजा ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.
हाइकोर्ट बेंच ने 27 नवंबर को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था. इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी पूजा की इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी थी.