August 6, 2025
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NEET के क्लीन न होने पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई में परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने और कोर्ट की निगरानी में गड़बड़ को जांचने की मांग की गई हैं. तर्क यह है कि लीक के दोषी और इससे फायदे उठाने वालों और मेहनत से पेपर हल करने वालों की अलग पहचान संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तो साफ है कि प्रश्न-पत्र लीक हुआ है. इस लीक की व्यापकता को लेकर सवाल हैं और यदि यह सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ तो परीक्षा दोबारा कराना ही होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर चीजें जंगल की आग की तरह फैलती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दो छात्रों की धांधली हो तो पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते लेकिन इसका फलक विस्तृत हो तो कई सवालों के जवाब चाहिए होंगे. पहले हमें लीक की सीमा पता चले तो हम दोबारा परीक्षा कराने या न कराने की बात देखें. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि हम 23 लाख छात्रों की बात सुन रहे हैं इसलिए आप बताएं कि कितने छात्रों को लीक से फायदा मिला.

  1. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उनमें मुख्य इस तरह हैं;
  2. परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई तो पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है.
  3. दोषियों की पहचान जरुरी है नहीं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा.
  4. लीक सोशल मीडिया से हुआ तो भी दोबारा परीक्षा का आदेश देंगे.
  5. लीक की सीमा का पता लगना बेहद जरुरी.