June 21, 2025
देश

Supreme Court ने कहा हमनाम लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते

सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. शुक्रवार कोइस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का नाम राहुल गांधी या लालू यादव है तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है. बच्चों के माता-पिता ने किसी अन्य के जैसा नाम दिया है तो उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? याचिकाकर्ता से पूछा गया कि आप जानते हैं ऐसी रोक का हश्र क्या होगा? याचिका वापस ले ली गई लेकिन इससे पहले साबू स्टीफन नाम के याचिकाकर्ता को कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा.
उन्होंने कहा था कि हाई प्रोफाइल सीटों पर मिलते-जुलते नाम वाले दूसरे उम्मीदवार को चुनाव में उतारना पुराना ट्रिक है. इससे वोटरों के बीच संशय होता है. दावा था कि पार्टियां जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट उतारती हैं. इसके बदले ऐसे गुमनाम व्यक्ति को बड़े नाम के बदले पैसे, सामान और कई तरह के फायदे भी प्रतिद्वंदी पार्टियां देती हैं. ऐसे में कुछ प्रत्याशी तो ऐसे होते हैं जिन्हें चुनाव में इसी लालच के चलते उतारा जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नाम की वजह से चुनाव में खड़े न देने का निर्णय उचित नहीं होगा.