Republic TRP मामला कोर्ट ने निराधार बताया, उद्धव ठाकरे को झटका
मुंबई की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज फर्जी टीआरपी मामले को वापस लेने की मंजूरी दे दी है. मुंबई पुलिस ने इस आशय का आवेदन देते हुए उद्धव सरकार के समय दर्ज मामले को बंद करने की अपील की थी. कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरा मामला झूठे सबूतों पर टिका है. सरकार ने भी अदालत में माना कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल के खिलाफ दर्ज मामला झूठे सबूतों पर आधारित था. रिपब्लिक पर TRP और व्यूवरशिप गलत तरीके से दिखाने के आरोप थे. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने बिना सबूत ही FIR दर्ज कर ली थी. अदालत ने पाया कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने झूठे सबूत दिए. यहाँ तक कि तब गवाहों को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई. इस जीत पर अर्णब गोस्वामी ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और यह सत्य की जीत है.
