Yusuf Pathan को आदेश सरकारी जमीन से कब्जा हटाएं
पठान ने सरकारी जमीन को अपने बंगले में मिला लिया और अब तर्क दिया कि बारह साल से कब्जे में इसलिए हमारी हो गई
पूर्व क्रिकेटर और फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा में जमीन पर अतिक्रमण करने का दोषी पाया गया है और कोर्ट ने कहा है कि उनसे न सिर्फ जमीन खाली कराई जाए बल्कि निगम उचित कठोर कार्रवाई भी करे. यूसुफ पठान पर आरोप है कि उन्होंने अपने बंगले में सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा मिला लिया जिसके लिए राज्य सरकार साफ मना कर चुकी थी. यूसुफ ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने सरकारी जमीन लीज पर मांगी थी जिसके लिए 2012 में निगम ने मंजूरी दे दी थी इसलिए उनका कब्जा गलत नहीं है लेकिन कोर्ट ने उन्हें साफ बताया कि यह टेंडर के जरिए नहीं किया जाना था इसलिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास गया था और उसने जमीन देने से साफ इंकार किया था इसलिए सरकारी जमीन पर पठान का कब्जा गलत है.
पठान की तरफ से यह भी कहा गया कि वे इस जमीन के लिए बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत चुका सकते हैं लेकिन कोर्ट ने इससे भी इंकार करते हुए कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. यूसुफ पठान की ओर से एक दलील यह भी दी गई कि 12 साल से ज्यादा समय से जमीन उनके कब्जे में है इसलिए इस जमीन को उनकी संपत्ति मान लिया जाए और इस पर भी कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि यह पूरी तरह अवैध कब्जा और अतिक्रमण है जो खाली कराया जाना चाहिए.