June 21, 2025
देश दुनिया

Waqf को लेकर संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को 12 बजे पेश होगा

2 अप्रैल को पेश किए जाने की पूरी तैयारी, सत्र चार तक चलना है

अमित शाह ने इस संसद सत्र की शुरुआत में ही यह साफ कर दिया था कि वक्फ संशोधन विधेयक तो आकर रहेगा लेकिन उसे इसी सत्र में लाए जाने की बात कुछ बााद में सामने आई. इस बिल का विराेध कर रहा विपक्ष भी मानकर चल रहा था कि बात अगले सत्र तक टल जाएगी लेकिन अब यह तय है कि वक्फ के जो असीमित अधिकार 1954 से चले आ रहे हैं उन्हें लेकर यह तय है कि न सिर्फ वक्फ सुधार कानून का मसौदा संसद में पेश होना है बल्कि इसी सत्र में पेश होना है. वक्फ के लिए मिली जमीन या संपत्ति की देखरेख करने वाली संस्था को वक्फ बोर्ड कहा जाता है.

संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से जो कानून बनाया उसके तहत पाकिस्तान गए लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को मिला. इस कानून के लागू होने के अगले ही साल यानी 1955 में ही इसमें संशोधन कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाना तय हुआ, इसी के तहत आज देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं. इन वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट देखने का काम होता है. कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग हैं. इन 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते हैं. 2022 में सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से भी ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियों में उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा हैं और यहां दो लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां वक्फ के पास हैं. एक जानकारी यह भी है कि 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियां दोगुनी बढ़ गई हैं. फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां है जिसके तहत लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीनें आती हैं.