SIR हमारा विशेषाधिकार- चुनाव आयोग ने एससी से कहा
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में कहा इसमें समय सीमा तय करना हमारे अधिकार में दखलंदाजी होगी
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जिसे एसआईआर कहा जाता है, हमारा विशेषाधिकार है. इसे अपना संवैधानिक अधिकार बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि इसमें किसी भी संस्था या कोर्ट का हस्तक्षेप सीमा का उल्लंघन होगा. अनुच्छेद 324 के हवाले से ईसी ने कहा कि मतदाता सूची बनाना, उसका संशोधन और अपडेशन पूरी तरह आयोग की जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र में है. इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप अधिकार ही नहीं है.
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि यह तय किया जाए सिर्फ भारीतय नागरिक ही चुनावों में भाग लें इसलिए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरे देश में अनिवार्य रूप से हो
चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और यह चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर है. कोर्ट का दखल आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है.