Sanjay Raut को 15 दिन जेल, 25 हजार जुर्माने की सजा
बड़बोले संजय राउत को जेल की सजा का झटका
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में 15 दिन की जेल और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. संजय राउत ने कहा था कि शौचालयों के निर्माण में गड़बड़ हुई है और इसमें सोमैया दंपत्ति शामिल हैं. इसी बात को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने राउत पर केस किया था.
मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राउत को झूठ फैलाने का दोषी पाया और 15 दिन की जेल के साथ 25 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई. राउत की ओर से जमानत याचिका लगाए जाने पर कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया यानी राउत को तुरंत जेल नहीं भेजा गया. मेधा सोमैया की ओर से कहा गया कि झूठे आरोंपो की वजह से उनकी छवि खराब हुई और राउत के झूठे बयान मीडिया में भी खूब चलाए गए. 2022 में मेधा ने मानहानि का केस किया था जिस पर आए फैसले में संजय राउत को राहत नहीं मिली. हालांकि अब वे आगे की अदालतों में निर्णय के खिलाफ जा सकते हैं.