Karnataka सरकार का फैसला हाइकोर्ट ने रोक दिया, संघ पर रोक की थी कोशिश
आरएसएस को रोकने की सिद्धा की कोशिश हुई फेल
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सिद्धारमैया के लिए बड़ा झटका, संघ की गतिविधियां जारी रहेंगी
आरएसएस को रोकने की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की एक बड़ी कोशिश को उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने रोक दिया और संघ की गतिविधियों को रोकने की कोशिश में जारी राज्य सरकार के विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. आदेश में कहा गया था कि सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेषतौर पर संघ के कार्यक्रम आयोजित करने से पहले प्रशासन की अनुमति जरुरी होगी. 18 अक्टूबर 2025 को जारी इस आदेश के तहत सरकारी परिसर, सड़क, पार्क या सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमा होने को प्रतिबंधित करने का इरादा था. संघ के पथ संचलन, शाखा या अन्य आयोजन बिना अनुमति अवैध हो जाते.
एक संगठन ने सिद्धा सरकार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए आदेश को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी)का उल्लंघन बताया. अंतरिम रुप से आदेश को रोकते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को रख दी गई है. अदालत ने आदेश को संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को छीनने जैसा बताया. इस तरह सिद्धारमैया सरकार के लिए यह कानूनी ही नहीं राजनीतिक झटका भी है.
