15528 नंबर का कैदी बना देवेगौड़ा का पोता रेवन्ना
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई है उम्रकैद की सजा
जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है. शनिवार को कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. फैसले के बाद रेवन्ना भावुक हो गए और जेल में अपनी पहली रात रोते हुए बिताई.
पीड़िता की शिकायत और कोर्ट की कार्रवाई
47 वर्षीय घरेलू सहायिका ने अप्रैल 2024 में रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि 2021 से रेवन्ना ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई पूरी की और 2 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया. रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक-झांक, धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने जैसी धाराओं में चार मामले दर्ज हैं. यह पहला मामला है जिसमें उन्हें दोषी पाया गया.
जेल में रोता रहा रेवन्ना
सजा सुनाए जाने के बाद रेवन्ना को बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में भेजा गया, जहां उसे कैदी नंबर आवंटित किया गया. जेल सूत्रों के अनुसार, उसने पूरी रात रोते हुए बिताई. रविवार सुबह प्रज्वल रेवन्ना को आधिकारिक तौर पर कैदी संख्या 15528 दी गई. वैसे माना जाता है कि रेवन्ना ने पचास के आसपास महिलाओं का शोषण किया जिसमें 21 साल से लेकर पचास साल से ज्यादा तक की महिलाएं शामिल हैं.