February 16, 2026
देश

Pan Card में गड़बड़ के जुर्म मेंआजम खां फिर पहुंचे जेल


दो पैन कार्ड मामले में आजम के बेटे को भी सात साल की सजा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को 55 दिन खुली हवा में रहने के बाद एक बार फिर रामपुर जेल भेज दिया गया है। उनके पुत्र और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को भी इसी मामले में सजा सुनाई गई है। दोनों को दो पैन कार्ड रखने के आरोप में अदालत ने दोषी ठहराया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। इससे पहले अब्दुल्ला आजम को 25 फरवरी को हरदोई जेल से रिहा किया गया था, जबकि आजम खां 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। लेकिन अब दोबारा सजा मिलने के बाद दोनों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से दस बार विधायक रह चुके हैं और प्रदेश सरकार में चार बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने 2019 में रामपुर से लोकसभा चुनाव जीता था और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी विधायक और राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। अब्दुल्ला आजम ने 2017 में विधायक पद जीता था, लेकिन उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। शैक्षिक प्रमाणपत्रों में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जिससे वे उस समय न्यूनतम आयु सीमा को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने चुनाव में 30 सितंबर 1990 की जन्मतिथि बताई थी। इस पर बसपा प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अब्दुल्ला की विधायकी निरस्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सत्ता परिवर्तन के बाद दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पैन कार्ड के मामले दर्ज कराए थे। अब इन्हीं मामलों में सजा मिलने के बाद आजम और अब्दुल्ला को फिर जेल जाना पड़ा है.