Jolly LLB3 को कोर्ट से मिली हरी झंडी
याचिकाकर्ता ने इसे कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक बताते हुए रिलीज रोकने को कहा, अदालत ने नहीं मानी बात
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानूनी पेशे को नीचा दिखाने के आरोपों को खारिज करते हुए अक्षय कुमार की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को हरी झंडी दे दी है. एक याचिका लगा कर इस फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. फिल्म के तीनों आधिकारिक ट्रेलर और टीजर्स की समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा इसके टीजर्स और ट्रेलर के अलावा हमने इसके उस गाने को भी देखा है जिस पर आपत्ति ली गई थी लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कानूनी पेशे में हस्तक्षेप करता हो या उसका अपमान करता हो.
याचिकाकर्ता जयवर्धन शुक्ला ने कहा था कि फिल्म में कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है. याचिकाकर्ता ने तो यह तक कहा कि इस फिल्म की पूरी श्रंखला यानी पहला, दूसरा और अब तीसरा भाग कानूनी पेशे का अपमान करता है और कानून के छात्रों में निराशा पैदा करता है. फिल्म निर्माताओं की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम तहत ऐसे मामलों में पहले मध्यस्थ या प्रकाशक से संपर्क करना चाहिए और यह याचिका सुनवाई योग्य भी नहीं है.