SBI ने अनिल अंबानी को धोखेबाज की श्रेणी में रखा
लोकसभा में क उत्तर में बताया गया कि अब सीबीआई से भी शिकायत करने वाली है एसबीआई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के मुखिया अनिल अंबानी को धोखेबाज करार दे दिया है. एसबीआई का कहना है कि वह अब अनिल अंबानी की शिकायत सीबीआई को करेगी. संसद में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि धोखाधड़ी के वर्गीकरण की शर्तों के मुताबिक 13 जून को रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी को इस रूप में वर्गीकृत किया गया. 24 जून को एसबीआई ने आरबीआई को धोखाधड़ी बतौर अनिल अंबानी को वर्गीकृत करने की सूचना देने के साथ ही यह भी बताया कि अब वह सीबीआई में भी शिकायत करने को तैयार है. एक जुलाई को आरकॉम के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित कर दिया गया. एसबीआई को अंबानी से 26 अगस्त 2016 से ब्याज वगैरह मिलाकर 2,227.64 करोड़ रुपये और 786.52 करोड़ रुपये की अन्य निधि लेनी है.
आरकॉम ने दिवाला समाधान प्रक्रिया की प्रक्रिया का आवेदन कर रखा है जबकि अनिल अंबानी के लिए भी बैंक ने आईबीसी के तहत व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर दी है.