Cheque Clearing के नए नियम लागू, उसी दिन खाते में पैसा
दो चरणों में लागू किया जाएगा नया नियम, चेक देने के कुछ घंटों में आ जाएगा चााते में पैसा
बैंक चेक की क्लीयरिंग अब तेजी से होना शुरु हो गया है. चेक जमा करने वाले दिन में ही बल्कि कुछ ही घंटों में चेक को क्लीयर किया जाना अब तय हो जाएगा. आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में यह सिस्टम लागू कर दिया गया है और सभी बैंकों के लिए उसी दिन तय अवधि में चेक का पैसा संबंधित के खाते में डालना तय कर दिया है. अब चेक से भुगतान तेज और आसान होगा. अभी तक चेक क्लीयरिंग में दो दिन तक का समय लगता था. आरबीआई ने ग्राहकों से चेक बाउंस से बचने के लिए बैलेंस रखने और सही विवरण देने की अपील की है. एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने नए सिस्टम में एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को देते हुए बताया है कि नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा.
पहला चरण 4 अक्टूबर से 3 जनवरी 2026 तक व दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू किया जाएगा. सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन में चेक सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक पेश होंगे और इन्हें बैंक स्कैन कर क्लीयरिंग हाउस भेजना रहेगा. यहां से चेक की इमेज अदा करने वाले बैंक के पास भेजी जाएगी. कन्फर्मेशन सेशन शाम के 7 बजे तक रहेगा. इसमें हर चेक का ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिसमें कन्फर्मेशन जरूरी होगी. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा होना जरुरी होगा. 50,000 से ज्यादा के चेक के लिए 24 कार्य घंटे पहले बैंक को बताना होगा. बैंक इन विवरणों की पुष्टि को क्रॉसचेक कर इसे क्लीयर क दिया जाएगा.