Pune Porsche Case में अब नाबालिग की बुआ पहुंचीं हाइकोर्ट
पुणे में शराब के नशे में दो युवाओं को कुचलने वाले नाबालिग की बुआ ने हाइकोर्ट से अपील की है कि अनके भतीजे को आजाद किया जाए क्योंकि इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन हो रहा है. आरोपी शराबी नाबालिग को जुवेनाइल बोर्ड ने 25 जून तक निगरानी होम में रखने का आदेश दिया है और इसी के खिलाफ उसकी बुआ ने हाइकोेर्ट की शरण ली है. उनका कहना है कि पहले ही दिन से जुवेनाइल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और उनके भतीजे को घटना स्थल पर ही लोगों ने पीटा था. इसके बाद भी जब मेनस्ट्रीम मीडिया ने खूब दबाव बनाया तो यह कोशिश की गई कि नाबालिग के साथ बालिग की तरह पेश आया जाए जो कि गलत है. स्वपनिल अंबुरे ने लउ़के की बुआ की तरफ से याचिका लगाते हुए कहा है कि नाबालिग को रात में भी गैरकानूनी हिरासत मं रखा गया और उसके बाद भी उसके परिवार को निशाना बनाया गया, यही वजह है कि आज उसकी मां, बाप और दादा पर अलग अलग तरह के केस हैं. लड़के की बुआ ने अपनी दलील में यह भी कहा है कि यदि नाबालिग के साथ बुरा व्यवहार होता है तो वह क्रिमिनल होने की दिशा में मुड़ सकता है और इसी आधार पर जुवेनाइल प्रावधान किए गए हैं कि कहीं नाबालिग ऐसी दिशा में न मुडें, ऐसे में हाइकोर्ट से अपील की गई है कि वह मामले में दखल दे और लड़के को आजादी दिलाए.