Hathras मामले में बाबा का रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं
हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
यूपी के हाथरस में भगदड़ में सौ से ज्यादा मौतों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से चीफ जस्टिस ने कहा याचिका को लिस्ट करने का आदेश दे दिया है, इस याचिका में जांच रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कराने की मांग की गई है. दरअसल नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ के सात दिन बाद यूपी सरकार ने एसडीएम, सीईओ सहित छह अफसरों को तो सस्पेंड कर दिया लेकिन इसमें बाबा का जिक्र तक नहीं है. एसआईटी ने जो 900 पेज की रिपेार्ट सौंपी थी उसके बाद यह कार्रवाई हुई है. इसमें आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर ही पूरा फोकस है. जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया उन ने नाम एसडीएम रविंद्र कुमार, सीईओ आनंद कुमार, इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह और इंचार्ज बृजेश पांडे हैं.