April 13, 2026
देश दुनिया

Lalu Prasad Yadav पर नौकरी के बदले जमीन लेने वाले मामले पर ट्रायल जारी रहेगा

हाइकोर्ट ने इस मामले की एफआईआर रद्द करने की याचिका पहले हाइकोर्ट में दी थी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को रेलवे में नौकरियां देने के बदले में लोगों की जमीन हड़पने के मामले में राहत नहीं दी है। लालू की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के पर ट्रायल जारी रहेगा। लालू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना इस समय गलत होगा। कोर्ट ने कानूनी आपत्तियां निचली अदालत में उठाने की अनुमति जरुर लालू को दे दी है। मामला तब का है जब लालू रेलमंत्री हुआ करते थे और उस समय बिहार के कई लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे उनकी जमीन लालू परिवार या उनके सहयोगियों के नाम जमीन ली गई। इस प्रकरण सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हाई कोर्ट में लालू की याचिका खारिज दी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।