July 22, 2025
देश दुनिया

1984 Riots टाइटलर पर चालीस साल बाद तय होंगे आरोप

तत्कालीन कांग्रेस सांसद ने भीड़ को उकसाया

1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 40 साल बाद हत्या और दंगे भड़काने के मामलों में अदालत को जवाब देंगे. दिल्ली की एक अदालत ने टाइटलर पर आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं. सिख विरोधी दंगे मामले में आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि टाइटलर पर हत्या और दंगा भड़काने सहित कई मामलों में पर्याप्त आधार हैं कि उन पर आरोप तय किए जाएं.

टाइटलर पर दंगा करने और कराने, समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने, पूजास्थल को नुकसान पहुँचाने और हत्या समेत अन्य मामलों में पर्याप्त आधार देखते हुए मामला आगे चलाने को कहा हैं. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद दिल्ली के एक इलाके में लोगों को भड़काने के मामले में CBI ने 2023 में चार्जशीट दी थी जिसमें गवाहों के हवाले से कहा गया था कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाते हुए दंगों का नेतृत्व किया था. उन्होंने भीड़ को सिखों को मारने और दुकानें लूटने के लिए भी उकसाया था. चार्जशीट के अनुसार टाइटलर ने दंगाइयों को आश्वस्त किया था कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. उन्होंने दूसरी जगहों से ज्यादा अपने क्षेत्र में सिखों पर हमले के लिए भीड़ को उकसाया. चार्जशीट में प्रत्यक्षदर्शी के बयान के हवाले से यह बताया गया है कि टाइटलर ने कार से बाहर कलकर भीड़ को उकसाया और दंगाइयों से दुकानें लूटकर मौजूद भीड़ से कहा कि “सिखों को मारो, इन्होने हमारी माँ को मार दिया.” एक अन्य गवाह ने अपने बयान में बताया है कि तत्कालीन सांसद टाइटलर ने दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश पर हमले के लिए उकसाया तो भीड़ ने इसमें आग लगा दी थी और सिख समुदाय के तीन लोगों की हत्या भी कर दी.