Rahul Gandhi ने राम को काल्पनिक क्यों कहा, केस
वकील ने बीएनएस की धारा 196, 351, 353 और 356 में केस दर्ज कराया
राहुल गांधी ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक बताया था और अब इसे लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई है. शिकायत में कहा गया है कि राहुल पर एफआईआर दर्ज हो. सिर्फ राहुल नहीं बल्कि कांग्रेस को भी पक्ष बनाया गया है. इस पर 19 मई को सुनवाई होना तय है. वकील हरिशंकर पांडे ने बताया है कि राहुल ने 21 अप्रैल को बोस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में यह टिप्पणी की थी. वकील ने मामला दायर करते हुए बताया है कि उन्हें गांधी का बयानं एक स्थानीय समाचार पत्र की खबर में मिला.
वकील का कहना है कि राहुल ने भगवान राम और रामायण को काल्पनिक बताते हुए अस्तित्व को नकारने की कोशिश की जिससे उनके सनातनी मन को चोट पहुंची है. इस मामले में राहुल ही नहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भी नोटिस भेजा गया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 351 (आपराधिक धमकी), 353 (फिजूल बयानवाजी) और सार्वजनिक मानहानि (356) के तहत अपराध मानते हुए उनकी सजा तय होना चाहिए.