Citizenship देना शुरु किया CAA के तहत
मिलने लगी सीएए के तहत नागरिकता
देशभर में लागू नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत पहली बार 14 शरणार्थीयों को भारत की नागरिकता दी गई है. गृह मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा गया कि 14 लोगों को सीएए के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी. केंद्र ने 11 मार्च 2024 को सीएए लागू किया था. सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है. दरअसल, 10 दिसंबर 2019 को सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हुआ था. 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद सीएए कानून बन गया था.
1955 के कानून में बदलाव
2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (सीएए) पेश किया गया था. इसमें 1955 के कान्यून में कतुछ बदलाव किया जाना था. 12 अगस्त 2016 को इसे संयतुक्त संसदीय कमेटी के
पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी. सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) को गृहमंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया था. 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे. 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंज्यूरी मिल गई थी. नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं. ये राज्य हैं- गतुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र.