RG Kar मामले में संजय रॉय आखिरी सांस तक जेल में रहेगा
संजय रॉय बार बार कह रहा है कि मुझे फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं
कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले साल नौ अगस्त को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में तेजी से सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाते हुए अपराधी संजय रॉय को आखिरी सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है. सियालदह सत्र अदालत ने हत्याकांड के मुख्य आरोपित बनाए गए संजय रॉय को दोषी बताते हुए उससे शनिवार को ही कहा था कि तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए.
जज ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत इस बहुचचर्चित हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया गया है. जिस संजय रॉय को दोषी पाया गया है वह पहले कह चुका है कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है लेकिन अब अदालत ने उसे दोषी मान लिया है और उसे अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई है, संजय रॉय का कहना है कि कुछ बड़े लोगों ने उसे फंसा दिया है.